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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना
फर्रुखाबाद: सातनपट्टी निवासी विक्की उर्फ बूटी को नशीले पदार्थ (intoxicant) एल्प्राजोलम के अवैध कब्जे के मामले में विशेष न्यायाधीश (special judge) (एनडीपीएस एक्ट) अंकित कुमार मित्तल की अदालत ने 10 साल की सश्रम कैद और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
10 फरवरी 2020 को उपनिरीक्षक जय प्रकाश शर्मा ने जसमई तिराहा पर विक्की को रोककर तलाशी ली थी। उसके पास से 500 ग्राम एल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ था, जो एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विक्की को दोषी पाया और उसे 10 साल की कैद की सजा दी। साथ ही ₹1 लाख जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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