-
Advertisement

ADA का फरमान, अब नहीं कर सकेंगे ऊंचे भवनों के निर्माण
अयोध्या: श्री राम की नगरी अयोध्या (Ayodhya) में अब राम मंदिर (Ram Mandir) के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं हो सकेगा, अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने ज्यादा ऊंचाई वाले भवन बनाने के लिए प्रतिबंध लगाया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या धाम को दो जोन में बांटा जायेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने इस संबंध में एक बोर्ड भी लगा दिया है। नई गाइडलाइनकी के मुताबिक राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र को जोन-1 घोषित कर दिया गया है, साथ ही अब सड़क स्तर से 7.5 मीटर से ज्यादा भवनों की ऊंचाई नहीं हो सकेगी।
जानकारी के मुताबिक, अयोध्या धाम के कई क्षेत्रों को अलग-अलग जोन में बांटा गया है, पहले मंदिर रिस्ट्रिक्टेड जोन वन और दूसरा मंदिर रिस्ट्रिक्टेड जोन टू, जोन वन में बिल्डिंग की ऊंचाई 7.50 मीटर और जो जोन टू क्षेत्र में 15 मी बिल्डिंग की ऊंचाई निर्धारित की गई, अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के तहत निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राम नगरी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को बनाए रखना और अत्यधिक शहरीकरण को नियंत्रण में रखना है।
राम मंदिर के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र जिसमें भवन निर्माण की ऊंचाई तय की गई है उसमें रानोपाली रेलवे क्रॉसिंग, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, रायगंज रोड, रानी बाजार चौराहा, तपस्वी जी की छावनी चौराहा, वाल्मीकि भवन, राम की पैड़ी का दक्षिणी भाग, लक्ष्मण घाट और साकेत डिग्री कॉलेज के पीछे का क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण ने नोटिस बोर्ड भी लगा दिया है।