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कलयुगी पुत्र को न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया, सजा पर फैसला 31 जुलाई को
फर्रुखाबाद: अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) संदीप तिवारी की अदालत ने मां से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पुत्र को दोषी करार (guilty in rape case) देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अदालत ने सजा के निर्धारण के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है।
घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 15 मार्च 2020 की रात वह घर के बरामदे में सो रही थी, तभी उसका पुत्र शराब के नशे में आया और गलत नीयत से उसे दबोचकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। भय और लज्जा के कारण पीड़िता तत्काल पुलिस के पास नहीं जा सकी।
बाद में उसने साहस जुटाकर पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार और अनिल कुमार बाजपेई ने पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

