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आलू व्यापारी पर धोखाधड़ी का आरोप, कोर्ट ने संज्ञान लिया
सातनपुर मंडी की आढ़ती ने लगाया ₹1.32 लाख की बकाया न चुकाने का आरोप, पुलिस पर भी उठे सवाल
फर्रुखाबाद: सातनपुर आलू मंडी की आढ़ती श्रीमती बृजबाला देवी ने बकाया रकम न मिलने और अपमानित किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। पीड़िता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों से आलू खरीदकर उसे नीलांचल ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर बबलू उर्फ सुनील कुमार पुत्र घनश्याम गुप्ता को बेचा था।
आलू की यह बिक्री दो से तीन बार की गई, जिसकी कुल कीमत ₹1,32,000 थी। आढ़ती ने किसानों को उनकी राशि पहले ही चुका दी थी, लेकिन व्यापारी ने रकम चुकाने में टालमटोल करना शुरू कर दिया। 3 जनवरी 2025 को जब बृजबाला देवी पैसे मांगने गईं, तो आरोपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। यह सब कई प्रतिष्ठित लोगों के सामने हुआ जिससे उनकी सार्वजनिक रूप से बेइज्जती हुई।
पीड़िता ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर सुनवाई की अगली तिथि 8 मई निर्धारित की है।

