-
Advertisement
राशन कार्ड ई-केवाईसी: अंतिम तिथि 31 मार्च 2025, समय पर न करने पर कट सकता है नाम
उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि अब 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तिथि तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है, जिससे वे सरकारी राशन योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी लाभार्थियों को हटाना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं,अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
ई-केवाईसी संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
आवश्यक विवरण भरें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन करें।
ऑफलाइन माध्यम से:अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या राशन वितरण केंद्र पर जाएं।
आवश्यक दस्तावेज़, जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड, साथ लेकर जाएं।
केंद्र पर उपलब्ध कर्मियों की सहायता से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
यदि आप 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है, जिससे आप सरकारी राशन योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
अतः सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि राशन वितरण में कोई बाधा न आए और वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हों।

